समाधान वर्ष 2023-24 में ईंट भट्टों के संचालन से पूर्व विनियमन शुल्क, अन्य देय व 20% वृद्धि की गई धनराशि जमा करना अनिवार्य
समय अंतर्गत विनियमन शुल्क जमा नहीं करने पर विधिक कार्रवाई करते हुए देय धनराशि की ब्याज सहित की जाएगी वसूली अथवा वसूली सहित लगाया जा सकता है 5 लाख रूपए का जुर्माना।
नोएडा। उत्तर प्रदेश शासन एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला खनन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर रंजीत निर्मल ने समस्त ईंट भट्टा स्वामियों को जानकारी देते हुए बताया कि कि समस्त औपचारितांए पूर्ण कर विभागीय पोर्टल पर आनलाइन फर्म का रजिस्ट्रेशन कराकर वर्ष 2023-24 (01.10.2023 से 30.09.2024 तक) अग्रिम विनियमन शुल्क एवं अन्य देय व जिन भट्टा स्वामियों द्वारा बिना 20 प्रतिशत वृद्धि के जमा की गई विनियमन शुल्क व विनियमन शुल्क की अवशेष धनराशि जमा कर मिट्टी खनन कार्य/ईट भट्टे का संचालन करें। यदि समयान्तर्गत विनियमन शुल्क जमा नही किया जाता है, तो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही करते हुए देय धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जायेगी। साथ ही साथ भट्टा स्वामियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि जारी शासनादेश के प्राविधानों व मा0 न्यायालयों, मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के अधीन ही मिट्टी खनन/ईंट भट्टे का संचालन किया जायें। यदि शासनादेश/अधिसूचना तथा उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है व आनॅलाईन पंजीयन प्रमाण पत्र में अकिंत गाटा संख्या/क्षेत्रफल के अतिरिक्त अन्य गाटा संख्या/क्षेत्रफल से मिट्टी खनन कार्य किया जाता है, तो मिट्टी खनन कार्य अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा तथा उसके विरूद्ध उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अवैध मिट्टी खननकर्ता भट्टा स्वामियों की होगी।
अतः जनपद के समस्त भट्टा स्वामी शासनादेश व उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर आनलाईन विनियमन शुल्क एवं अन्य देय दिनांक-30.11.2023 तक धनराशि जमा कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ही मिट्टी खनन/ईट भट्टें का संचालन करें।