मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में आज डीएम कैंप ऑफिस सभागार में संपन्न हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा को लेकर बैठक संपन्न
गौतम बुद्ध नगर : मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ नवदीप सिंह रिणवा की अध्यक्षता में आज डीएम कैंप ऑफिस नोएडा के सभागार में अर्हता दिनांक 01.01.2024 के आधार पर 27.10.2023 से 09.12.2023 तक संपन्न हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। आयोजित बैठक में जनपद में वर्तमान पुनरीक्षण में जेण्डर रेशियो 804 से बढ़कर 814 हो गया है तथा 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाता जो आलेख्य प्रकाशन के समय 6913 से वर्तमान में 22,493 हो गये है, जिसकी प्रशंसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा की गयी। उन्होंने समीक्षा बैठक करते हुये निर्देश दिये कि एन०जी०एस०पी० पर अधिकतर शिकायतें मतदाता पहचान पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त होती है, प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए वरिष्ठ अधिकारी नोडल आफिसर नियुक्त किया जाये तथा शिकायतकर्ता को यह सूचित किया जाये कि मतदाता पहचान पत्र को प्रिन्ट होने व वितरित कराने में 2 से 3 महीने समय लगता था, वर्तमान में इस व्यवस्था में परिवर्तन कर साप्ताहिक रूप से मतदाता पहचान पत्र प्रिन्ट कराये जा रहे हैं। मतदाता पहचान पत्र में कई सुरक्षात्मक विशेषतायें होती है, जिसके कारण इसकी प्रिन्टिग में थोड़ा समय लगता है।
इसके पश्चात् मतदाता पहचान पत्र को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वितरित कराया जाता है, जो पहचान पत्र अपूर्ण पते व अन्य कारणों से वापस आ जाते है, उन्हें बी०एल०ओ० के माध्यम से वितरित कराया जाता है। प्राप्त शिकायतों का गुणात्मक तरीके से निस्तारण करते हुए शिकायतकर्ता को सूचित भी किया जाये। उन्होंने निर्देश दिए की जनपद में अवस्थित सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का निरीक्षण कर उसे शुद्ध किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि मृतक/ डुप्लिकेट/शिफ्टेड व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत न रहें। दो स्थानों पर नाम होने की दशा में मतदाता द्वारा ऑन लाइन या बीएलओ के माध्यम से फार्म-7 भरना अनिवार्य है। निवास परिवर्तन की दशा में फार्म-8 भरा जाये। यदि आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाता है तो यह स्वतः ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी, इस पर आपकी कोई जाबवदेही नहीं होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के अनुसार किसी भी मतदाता का नाम दो स्थानों पर नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जनपद में अवस्थित समस्त मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन करा लिया जाये तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि समस्त मतदेय स्थलों पर ए०एम०एफ० की सुविधा उपलब्ध है। बहुमंजिलीय भवनों में बनाये गये नये मतदेय स्थलों की सूचना बी०एल०ओ० के माध्यम से सम्बन्धित समस्त मतदाताओं को दे दी जाये तथा बनाये गये नये मतदेय स्थलों का प्रचार प्रसार किया जाये। मतदेय स्थल सम्भाजन के कारण, जिन मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में अगर सही पते पर या उपयुक्त बूथ नहीं है तो उनका फार्म-8 भरवारकर सही मतदेय स्थल पर शिफ्ट कराने की कार्यवाही की जाये। वर्तमान पुनरीक्षण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बी०एल०ओ० को चिन्हित कर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2024 को पुरस्कृत किया जाये तथा शतायु मतदाता को सम्मानित किया जाये। उन्होंने कहा कि जनपद एवं विधान सभा स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की प्रति सप्ताह बैठक की जाये तथा बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूचना उपलब्ध करायी जाये। मतदाता पहचान पत्र ई०आर०ओ० नेट के माध्यम से डाक विभाग द्वारा वितरित कराये जाये। समस्त निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जन सामान्य को यह सूचित करें कि वोटर हेल्प लाइन, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य चेक कर लेें। वोटर हेल्प लाइन मोबाइल ऐप (VHA), (http://voters.eci.gov.in), नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (http://www.nvsp.in) का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जाये तथा मतदाताओं को यह भी सूचित किया जाये कि उक्त ऐप व पोर्टल के माध्यम से अपना ई ईपिक भी डाउनलोड किया जा सकता है। मतदाता सूची तैयार करने के लिए पुनरीक्षण प्रकिया को ऑन लाइन, बी०एल०ओ० ऐप के माध्यम से सहज, सरल व जबावदेह बनाया गया है। दावे/आपत्तियों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाये। इस अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आश्वस्त किया कि आज बैठक में जो उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, उनका अधिकारियों के माध्यम से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।