राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत एन.एफ.एस.ए. में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आगामी 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा निशुल्क खाद्यान्न
गौतम बुद्ध नगर : डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 6148 (अ) दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 05 वर्ष अर्थात 31 दिसम्बर, 2028 तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस प्रकार 01 जनवरी, 2024 से 05 वर्ष तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-3 के अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों को चावल, गेहूँ और मोटा अनाज निःशुल्क प्रदान किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा० गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल प्रति राशनकार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों उनके यूनिटों पर 02 किग्रा० गेहूँ तथा 03 किग्रा० चावल प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों तथा आम जनमानस को उपरोक्तानुसार संसूचित किया जाता है।