जनपद में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति आगामी 16 फरवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन।
जिला अधिकारी सुहास एलवाई के निर्देशों के क्रम में सहायक निदेशक मत्स्य, गौतमबुद्धनगर रवीन्द्र प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाबों के लिए कोई परियोजना अनुमन्य न होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा इस रिक्तता को भरने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-2027 तक के लिए मुख्यमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (MMMSY) प्रारम्भ की गयी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाब, जिनका सुधार मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश यथा मत्स्य बीज, पूरक आहार, जलापूर्ति संसाधन, दवाएं जाल आदि के क्रय पर या तालाबों में मत्स्यबीज बैंक की स्थापना के लिए स्पान, फाई, मत्स्य पूरक आहार, जलापूर्ति संसधान, हापा एवं जाल आदि के क्रय पर आवेदक को परियोजना लागत रू0 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत (रू० 1.60 लाख) अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा एवं 60 प्रतिशत (रू0 2.40 लाख) लाभार्थी को स्वयं लगाना होगा। एक आवेदक को अधिकतम 2.00 हेक्टेयर जलक्षेत्र तक लाभ अनुमन्य है। लाभार्थियों का चयन मत्स्य निदेशालय से आवंटित लक्ष्य के सीमा तक किया जायेगा। ऐसे सभी पट्टाधारक जिनके पट्टे की अवधि न्यूनतम चार वर्ष अवशेष हो इस योजना में विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर दिनांक 07.02.2023 से दिनांक 16.02.2023 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को अपना फोटो, आधार कार्ड, पट्टा विलेख, स्वहस्ताक्षरित शपथ-पत्र, बैंक खाता विवरण आदि अपलोड करना अनिवार्य होगा। विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर देखा जा सकता है एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, गौतमबुद्धनगर कमरा नं0 305, 306 विकास भवन, सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर / मण्डल कार्यालय मेरठ / मत्स्य निदेशालय, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।