जनपद के समस्त कीटनाशी डीलर विक्रय किए जा रहे कीटनाशकों का विवरण सहित कैश मेमो प्रत्येक किसान को अवश्य करें जारी
गौतम बुद्ध नगर : जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला कृषि रक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने जनपद में कीटनाशकों का व्यवसाय करने वाले समस्त डीलरों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि प्रायः कुछ कीटनाशी डीलरों के द्वारा किसानों को बेचे जा रहे कीटनाशकों की कैश मैमो/क्रेडिट मैमो जारी नहीं की जा रही है, ऐसी स्थिति में आपको सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि विक्रय किये जा रहे कीटनाशी रसायन/रसायनों का नाम, बैच नम्बर, विनिर्माण तिथि, अवसान तिथि सहित प्रत्येक किसान को कैश मैमो अवश्य जारी की जाये साथ ही दुकान पर उपलब्ध समस्त कीटनाशकों का विवरण स्टाक रजिस्टर में अंकन किया जाएगा और सभी के बिल भी दुकान पर रखे जायेंगे। उन्होंने बताया कि यदि बिना बिल का कोई कीटनाशक निरीक्षण के समय दुकान पर पाया जाता है, तो उसको अवैध स्टाक मानते हुए कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के प्राविधानों के अनुसार स्टाक सीज कर दिया जायेगा और विक्रेता को प्रदत्त कीटनाशी विक्रय लाईसेंस निलम्बित/निरस्त करते हुए कीटनाशी अधिनियम-1968 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।