गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्त के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये अभियुक्त की चल/अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये - यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस

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बुधवार, 20 सितंबर 2023

गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्त के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये अभियुक्त की चल/अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये

 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्त के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये अभियुक्त की चल/अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये



ग्रेटर नोएडा। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस कड़ी में आज दिनांक 19.09.2023 को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त सुदेश कुमार उर्फ टिल्लू पुत्र बिसम्भर सिंह निवासी ग्राम चाँदनेर, थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़ वर्तमान पता-ए ब्लॉक 237 सेक्टर-47, नोएडा, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर के द्वारा अवैध रुप से अर्जित निम्न सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये है, जो अ0सं0 188/22 अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से सम्बन्धित है।
 
चालानी थाना-बादलपुर गौतमबुद्धनगर।

कुर्क करने के लिये आदेशित की गयी चल/अचल सम्पत्ति का विवरणः

खसरा सं0-73 रकबा 0.8430 हेक्टेयर(आम का बाग) ग्राम बहादुरगढ़, तहसील गढमुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

जिसकी कुल अचल सम्पत्ति करीब 85 लाख रुपये को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

अपराधियो/माफियाओ पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध आगे भी इसी प्रकार की कडी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी ।

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