गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्तों की अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये - यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस

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शनिवार, 28 अक्टूबर 2023

गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्तों की अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये

गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्तों की अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये 


गौतमबुद्धनगर :
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही करते हुये गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्तों की अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त 1.नरेश तेवतिया पुत्र गजेन्द्र सिंह उर्फ बिजेन्द्र निवासी ग्राम वीरपुरा, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 336/19 थाना कासना, गौतमबुद्धनगर व 2.रियान उर्फ मोना पुत्र मुस्ताक उर्फ मुस्तफा निवासी म0नं0 152, कमालपुर, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर सम्बन्धित मु0अ0सं0 41/23 थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर अंतर्गत धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये है। 

कुर्क की गयी चल/अचल सम्पत्ति का विवरणः

अभियुक्त नरेश तेवतिया 

अचल सम्पत्ति-ग्राम वीरपुरा में अवस्थित भूमि 0.0200 है0 में भवन का निर्माण एवं 0.0400 है0 में चार दीवारी करके पशु पालन अनुमानित कीमत 1,07,85,200 रुपये।

रियान उर्फ मोना

 चल सम्पत्ति मोटरसाइकिल केटीएम 200 रजि0नं0 यूपी 13 एक्यू 3791 अनुमानित कीमत 1,10,000 रुपये।

कुल चल-अचल सम्पत्ति करीब 1,08,95,200 रुपये को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये। 

अपराधियों/माफियाओ पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा अपराधियो के विरूद्ध आगे भी इसी प्रकार की कडी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।


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