नाबालिक से छेड़छाड़ कारित करने वाले आरोपी को मिला, 5 वर्ष के कठोर कारावास सहित 13 हजार रूपये का अर्थदण्ड - यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस

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मंगलवार, 20 फ़रवरी 2024

नाबालिक से छेड़छाड़ कारित करने वाले आरोपी को मिला, 5 वर्ष के कठोर कारावास सहित 13 हजार रूपये का अर्थदण्ड

नाबालिक से छेड़छाड़ कारित करने वाले आरोपी को मिला, 5 वर्ष के कठोर कारावास सहित 13 हजार रूपये का अर्थदण्ड 


अरुण यादव(ब्यूरो चीफ) (यूपी न्यूज एक्सप्रेस)

(जनपद:बुलंदशहर)

बुलंदशहर:जनपद की पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में प्रभावी पैरवी कर छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी। आपको बता दें,अभियुक्त गुलवा पुत्र नत्थू सिंह निवासी सूरजपुर टीकरी थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में थाना औरंगाबाद क्षेत्र निवासी एक नाबालिग युवती के घर में घुसकर छेड़छाड़ करना व जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी,जिसके बाद 20 अगस्त 2016 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं-310/2016 धारा-452,354,506 भादवि व 8 पोक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया था। 19 फरवरी 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ.प्र. द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई,जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 6 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 19 फरवरी 2024 को न्यायालय स्पेशल पोक्सो जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गुलवा को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। बताते चलें,अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक धर्मेन्द्र राघव,भरत शर्मा व वरुण कौशिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है। 

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