राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 05.12.2022 से 14.12.2022 के मध्य किया जाएगा खाद्यान्न का वितरण - यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस

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रविवार, 4 दिसंबर 2022

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 05.12.2022 से 14.12.2022 के मध्य किया जाएगा खाद्यान्न का वितरण

जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास एल वाई के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी गौतम बुद्ध नगर चमन शर्मा ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को माह दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अक्टूबर 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न को निर्धारित दरों पर दिनांक 5 दिसंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 के मध्य वितरण कराया जाएगा। उन्होंने बताया की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 05.12.2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 14.12.2022 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिटों (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल) का वितरण लाभार्थियों में कराया जायेगा। अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को गेहूं 02 रुपए प्रति किग्रा0 तथा चावल-03 रुपए प्रति किग्रा0 की दर से वितरित कराया जायेगा। खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगें। उन्होंने यह भी बताया कि खाद्यान्न वितरण की अन्तिम तिथि 14.12.2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के लिए उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण कार्य प्रातः काल 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं से अपील करते हुए कहा कि वह वितरण के समय उचित दर दुकानों पर भीड़ नही लगायेंगे। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे एवं घटतौली की शिकायत की जाँच व पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नहीं देता है तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते है।

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