आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के क्रम में एवं जिला अधिकारी के नेतृत्व में आम नागरिकों को मानकों के अनुरूप औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एक्शन में
औषधि निरीक्षक ने यूसुफपुर, चाक शाहबेरी में स्थित दो मेडिकल स्टोर का किया निरीक्षण, जांच के लिए 3 औषधियों का लिया सैंपल।
गौतम बुद्ध नगर2022
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी सुहास एल0वाई0 के निर्देशों के क्रम में मेडिकल स्टोर्स पर औषधियों की मानकों के अनुरूप पर्याप्त उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारीगण निरंतर स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक गौतम बुद्ध नगर वैभव बब्बर द्वारा आज यूसुफपुर, चाक शाहबेरी में स्थित दो मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर कुल तीन औषधि नमूने संगृहीत किए गए। उन्होंने बताया कि बदलते मौसम के चलते बुखार, खंसी एवम् अन्य बीमारी में प्रयुक्त औषधि की गुणवत्ता एवं संबंधित क्रय विक्रय अभिलेखों की जांच के क्रम मे AVS फार्मसी मेडिकल स्टोर से कुल दो (एक बच्चों की खांसी का सिरप और एक एंटीबायोटिक टेबलेट ) औषधि का नमूना संग्रहित किया। उन्होंने बताया कि मौके पर इन औषधि के बिल के साथ अन्य चार दवाएं के विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं करने पर औषधि के क्रय विक्रय बिलों को अगले तीन दिनों के अंदर सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया ।
वहीं एक अन्य संतोष मेडिकल स्टोर से भी एक एंटीबायोटिक टेबलेट का नमूना संगृहीत किया गया। मौके से 5 औषधि के क्रय विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं करने पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण आख्या में अंकित सभी औषधि के क्रय बिल प्रस्तुत नहीं करने तक अंकित औषधि का विक्रय नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर की जांच की खबर लगते ही यूसुफपुर के बाकी सभी मेडिकल स्टोर शटर बंद कर भाग गए। औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया की बदलते मौसम में काम आने वाली बुखार, संक्रमण, दर्द निवारक एवं अन्य औषधियां मेडिकल स्टोर्स में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने जानकारी देते हुए अवगत कराया की क्रय विक्रय अभिलेखों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है की किसी भी मेडिकल द्वारा किसी बिना या अवैध लाइसेंस धारी को औषधि का क्रय विक्रय तो नहीं किया जा रहा है। औषधि निरीक्षक द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जिनकी रिपोर्ट आने पर एवं विवेचना करने पर अग्रिम कार्यवाही औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के अन्तर्गत नियमनुसार की जाएगी। औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में सभी प्रकार की दवाइयां मानकों एवं गुणवत्ता के साथ सभी मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आगे भी इसी प्रकार अभियान संचालित करते हुए मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाएगी।
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बुधवार, 7 दिसंबर 2022

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आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के क्रम में एवं जिला अधिकारी के नेतृत्व में आम नागरिकों को मानकों के अनुरूप औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एक्शन में
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