जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिनांक 4 फरवरी 2023 से 5 फरवरी 2023 तक किया जाएगा नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण
जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास एल वाई के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि माह दिसम्बर 2022 के सापेक्ष प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का माह फरवरी, 2023 में 01.02.2023 से 03.02.2023 तक निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उन्होंने बताया कि उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश के कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन न होने के कारण उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य दिनांक 04.02.2023 से 05.02.2023 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 05.02.2023 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की सुविधा पूर्व तिथि 03.02.2023 के साथ दिनांक 05.02.2023 को भी उपलब्ध रहेगी एवं कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य उक्त अवधि में सुनिश्चित किया जायेगा ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहें।