डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक संपन्न - यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस

BREAKING NEWS

Slider Post

शनिवार, 29 जुलाई 2023

डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक संपन्न

 डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक संपन्न



 जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार करने के कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने को लेकर कृषकों को किया जाए प्रेरित

 ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसमीय स्थितियों में अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान कराने के उद्देश्य से आज डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जनपद में संचालित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को नामित किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में खरीफ की फसल में धान एवं बाजरा तथा रवि की फसल में गेहूं की फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। बैठक में उप कृषि निदेशक ने बताया कि योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों में अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान कि जाती है। फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खडी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सूखने के लिए रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा से नुकसान के जोखिम को कवर किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में खरीफ में धान व बाजरा एवं रबी में गेहूँ अधिसूचित फसल है। धान की फसल में कृषक अंश के रूप में 2 प्रतिशत धनराशि (रू0 1682 प्रति हेक्टेयर) प्रीमियम लिया जायेगा। बाजरा में अंश के रूप में 2 प्रतिशत (धनराशि रु 672 प्रति हैक्टेयर) प्रीमियम लिया जायेगा तथा गेहूं की फसल में कृषक अंश के रूप में 1.5 प्रतिशत धनराशि रू0 1157.25 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनपद गौतम बुद्ध नगर के सभी ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए लागू होगी। ऋणी कृषकों के लिये यह योजना स्वैच्छिक है। यदि ऋणी कृषक अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते है तो उन्हें अपनी बैंक शाखा प्रबंधक को 24 जुलाई तक अनिवार्य रूप में लिखित में सूचित करना था। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बैंकर्स को निर्देशित किया कि दैविय आपदाओं को देखते हुए जनपद में जो ऋणी कृषक है, उनका प्रिमियम कटौती अनिवार्य रूप से कर ली जाएं। शासनादेश के द्वारा अगर कटौती नहीं की जाती है, तो संबंधित शाखा प्रबंधक की जिम्मेदारी निर्धारित की जाऐगी। ए०आई०सी जिला प्रबंधक डी०एस०राठौड को निर्देशित किया गया कि खरीफ व रबी में कृषकों को लाभ देना सुनिश्चित करे एवं टोलफ्री न० 18008896868 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे किसी भी स्थिति के लिए कृषक जागरुक हो सके। मानीनय प्रधानमंत्री जी कि महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने के लिए ए०आई०सी एवं शाखा प्रबंधक अधिक से अधिक कृषकों को प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत लाभान्वित करना सुनिश्चित करे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर जनार्दन सिंह, उप कृषि निदेशक गौतमबुद्वनगर, ए०आई०सी जिला प्रबंधक अग्रणी जिला प्रबंधक विदुर भल्ला एवं अन्य सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। 

Pages