पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्त के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये अभियुक्त की चल/अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये
गौतमबुद्धनगर : पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही करते हुये गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्त के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये अभियुक्त की चल/अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये तथा साथ ही गुण्डा एक्ट में नामित 01 अन्य अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर करने के आदेश पारित किये गये।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है । इस कड़ी में दिनांक 25.07.2023 को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त सुदेश कुमार उर्फ टिल्लू पुत्र बिसम्भर सिंह निवासी ग्राम चाँदनेर, थाना बहादुरगढ जनपद हापुड हाल पता-ए ब्लॉक 237 सेक्टर 47 नोएडा, थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर के द्वारा अवैध रुप से अर्जित निम्न सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये है, जो अ0सं0 188/22 अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से सम्बन्धित है ।
चालानी थाना- बादलपुर गौतमबुद्धनगर ।
कुर्क करने के लिये आदेशित की गयी {चल/अचल } सम्पत्ति का विवरण-
1.सुदेश उर्फ टिल्लू के नाम बैंक एकाउण्ट एच.डी.एफ.सी. बैंक ब्रांच सेक्टर 12 नोएडा के खाता सं0 50100139395304 में जमा धनराशि 64,476.31/- रुपये ।
2.सुदेश उपरोक्त की कम्पनी सुदेश पाउडर कोटिंग के नाम पर कोटक महिन्द्रा बैंक ब्रांच सेक्टर 18 नोएडा के खाता संख्या 558011013449 में जमा धनराशि 10,817.41/- रुपए
3.सुदेश उर्फ टिल्लू की पत्नी सुषमा के नाम पर आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच सेक्टर 48 नोएडा के खाता संख्या 250401001519 में जमा धनराशि 36,061.79 रुपए
4.200 वर्ग गज में अवैध अर्जित धन से बनायी गयी ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड में स्थित भव्य कोठी
जिसकी कुल {चल/अचल} सम्पत्ति करीब 2,00,06,250 रु0 को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये ।
▶️इसके अलावा इस कड़ी में दिनांक 25.07.2023 को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त दीपक शर्मा पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम बम्बावड थाना बादलपुर, जिला गौतमबुद्धनगर को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर किया गया ।
अपराधियो/माफियाओ पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा अपराधियो के विरूद्ध आगे भी इसी प्रकार की कडी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी ।