मासूम का दुष्कर्मी सगे मौसा को प्रभावी पैरवी के चलते हुआ आजीवन कारावास - यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस

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शनिवार, 29 जुलाई 2023

मासूम का दुष्कर्मी सगे मौसा को प्रभावी पैरवी के चलते हुआ आजीवन कारावास

मासूम का दुष्कर्मी सगे मौसा को प्रभावी पैरवी के चलते हुआ आजीवन कारावास



सात साल की बच्ची से सगे मौसा ने 3 वर्ष पूर्व किया था दूराचार तथा अप्राकृतिक दुष्कर्म

ब्यूरो, सुनील मिश्रा
जौनपुर। जिले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी सात साल की बच्ची से दुष्कर्म व अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी व मासूम बच्ची के सगे मौसा को आजीवन कारावास तथा ₹40,000 चालीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में बच्ची के पिता ने घटना की प्राथमिकी सिकरारा थाने में दर्ज कराई थी।
अभियोजन के अनुसार सिकरारा निवासी वादी व उसका परिवार पूर्व से ही हैदराबाद में रहता था।14 अक्टूबर 2020 को 3 बजे दिन जब वह अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था तो उसकी 7 साल की बच्ची से उसका साढ़ू अजय उर्फ लौटन ने दुष्कर्म व अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। घर लौटे तो देखा बच्ची खून से लथपथ थी। अजय उर्फ लौटन ने जान से मारने की धमकी दिया। बच्ची को लेकर जौनपुर अपने घर आया। वहां भी 17 अक्टूबर 2020 की रात अजय उर्फ लौटन ने चारपाई पर सोई बच्ची के साथ पुनः दुराचार किया जिससे उसकी हालत और गंभीर हो गई। उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बच्ची का मेडिकल हुआ। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। उक्त वाद में सरकारी वकील राजेश उपाध्याय तथा कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। बच्ची ने बयान में घटना की पुष्टि की। दोषी अजय उर्फ लौटन का तर्क था कि उसकी पत्नी से वादी का अवैध संबंध था। इसी वजह से उसे फंसाया गया। कोर्ट ने गवाहों का बयान एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद अजय उर्फ लौटन को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा चालीस हजार रुपए का अर्थ दंड का सजा सुनाया। जहां उपरोक्त प्रकरण में सजा सुनाई देने के पश्चात पिड़ित परिवार को न्याय मिला वहीं उक्त प्रकरण में सिकरारा थाना प्रभारी महेश कुमार सिंह द्वारा बेहतर तरीके से मुकदमे में प्रभावी पैरवी की गई थी जिससे पिड़ित को न्याय मिला तो दोषी को सजा मिली।

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