स्मैक तश्करी के आरोपी को चार साल की सजा
बीस हजार रुपए के अतिरिक्त अर्थदंड की सजा
विशेष सत्र न्यायाधीस राजीव कुमार खुल्बे ने स्मैक तस्करी के आरोपी को दोषी पाते हुए चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं रूपया बीस हजार अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त करावास भोगना होगा।वर्ष 2022 में बागेश्वर गरूड़ मोटर मार्ग पर कुकुड़गाड़ पुल पर एक व्यक्ति को आते देखा जो पुलिस टीम को देख कर सकपका कर भागने का प्रयास करने लगा पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर उक्त व्यक्ति को पकड़ कर भागने का कारण पूछते हुए नाम पता पूछा गया तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम जीवन पथनी पुत्र खीम सिंह पथनी निवासी पीपल चौक मण्डलसेरा बागेश्वर बताया, और अपने पास स्मैक होना बताया। मौके पर पकड़े गये व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराया गया कि यह अपनी जामा तलासी राजपत्रित अधिकारी सीओ के समक्ष ली गई, और स्मैक बरामद हुई। बरामद स्मैक को इलैक्ट्रॉनिक पॉकेट् तराजू से तोलने पर उसका वजन 8.50 ग्राम निकला। अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र विशेष सत्र न्यायालय बागेश्वर में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविन्द बल्लभ उपाध्याय एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला के द्वारा मामले में बरामदगी सहित कुल आठ गवाह न्यायालय परिक्षीत करवाये गये। विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे के द्वारा मामले की पत्रावली पर गवाहों के बयानों विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परिक्षण आख्या रिपोट और पत्रावली पर अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी जीवन पथनी को दोषी पाते हुए चार साल की सजा और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।