जनपद में बिना अनुमति के विज्ञापन/प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने पर होगी कार्यवाही, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) करेगी सघन मॉनिटरिंग - यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस

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सोमवार, 1 अप्रैल 2024

जनपद में बिना अनुमति के विज्ञापन/प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने पर होगी कार्यवाही, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) करेगी सघन मॉनिटरिंग

जनपद में बिना अनुमति के विज्ञापन/प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने पर होगी कार्यवाही, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) करेगी सघन मॉनिटरिंग

सभी प्रत्याशियों को, राजनीतिक विज्ञापनों को, टीवी, केबल चैनल, रेडियो चैनल, सिनेमा हाल, आडियो-विजुअल डिस्प्ले, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक, इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व कमेटी से लेनी होगी मंजूरी


आगरा:-लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, सोशल मीडिया, एफएम रेडियो आदि पर प्रचार हेतु अनुमति लेनी होगी उक्त हेतु चुनाव आयोग द्वारा एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) का गठन किया गया है। 
विज्ञापन प्रकाशन से पूर्व उक्त कमेटी के समक्ष विज्ञापन का पूरा विवरण, विज्ञापन में क्या प्रकाशित करा रहे हैं, विज्ञापन पर होने बाला व्यय की कमेटी के समक्ष जानकारी देकर अनुमति लेना अनिवार्य है। विज्ञापन खर्च को प्रत्याशी के प्रचार कार्य की निर्धारित मद में जोड़ा जाएगा। अगर बिना अनुमति के प्रचार सामग्री (होर्डिंग, फ्लेक्स,पंपलेट, विभिन्न प्रचार माध्यमों पर विज्ञापन आदि) का प्रकाशन होता है तो एमसीएमसी उसका स्वतः संज्ञान लेकर संबंधित को नोटिस जारी करने के साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज करेगी। 
कंटेंट का होगा बारीकी से निरीक्षण- प्रत्याशियों के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के कंटेंट जांच कमेटी द्वारा की जाएगी। कंटेंट विवादित - होने पर उसको रोक दिया जाएगा। ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित, प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी समुदाय को आहत करता हो या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। प्रचार में प्रयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस व पब्लिशर की पूरी जानकारी होनी जरूरी है, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी एमसीएमसी श्री अजय कुमार ने बताया कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग ने भी इसके लिए काफी सख्त नियम बना दिए हैं, जिनका पालन करना प्रत्याशी के लिए आवश्यक होगा। ऐसा नहीं करने की दशा में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जिला सूचना अधिकारी व सदस्य सचिव मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, शीलेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियमावली तैयार की गई है। जिला सेवायोजन कार्यालय एमजी रोड,स्थिति इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से एमसीएमसी का संचालन किया जा रहा है। कमेटी द्वारा द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज/फेक न्यूज की निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की सघन मानीटरिंग की जा रही है।समस्त विज्ञापन एमसीएमसी मीडिया शर्टीफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया पर प्रसारित किए जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज/फेक न्यूज संबंधी समाचारों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी 'प्रत्याशी राजनीतिक विज्ञापनों को टीवी, केबल चैनल, रेडियो चैनल, सिनेमा हाल, आडियो-विजुअल डिस्प्ले, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक, इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व कमेटी से मंजूरी अवश्य लें।
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