फर्जी धनगर एस सी प्रमाण पत्र से जीती प्रधानी, अब जाना पड़ेगा जेल
क्या जिला प्रशासन निरंजन सिंह धनगर के प्रमाणपत्र की जॉच कराऐगा
अदालत के आदेश पर बाटी ग्राम प्रधान संजय बघेल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज
वी पी एस खुराना
मथुरा। न्यायालय एससी एसटी एक्ट के आदेश पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित प्रधान पद पर जीत दर्ज कराने वाले प्रधान के विरुद्ध थाना जैत पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है, अब प्रधान को जेल जाना पड़ेगा , मामला दर्ज कर पुलिस जांच में लग गई है। जानकारी के अनुसार जनपद की ब्लॉक मथुरा के गांव बाटी मैं विगत वर्ष 2021 में हुए प्रधानी के चुनाव में प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित था।
इस चुनाव में उम्मीदवार के रूप में प्रेमचंद जाति जाटव और भोपाल सिंह, हरि ओम ,सौदान सिंह , गंगा सिंह, अमर चंद, हरि सिंह ,इंदिरा देवी, अमरचंद उर्फ छोटे ,बब्लेश सभी अनुसूचित जाति के व्यक्ति अलावा संजय बघेल पुत्र दरियाव सिंह मूलनिवासी रांची बांगर थाना रिफाइनरी हाल निवासी ग्राम बाटी ने अन्य पिछड़ा जाति का होने के बावजूद मेरठ मंडल जिला गाजियाबाद तहसील सदर से अनुचित लाभ पाने के लिए कूट रचित दस्तावेजों और झूठी जानकारी देकर 7 जुलाई 2014 को फर्जी धनगर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करा लिया था। जिसके आधार पर अपनी प्रबल दावेदारी प्रधानी पर करते हुए नामांकन करने में सफल हो गया । इस चुनाव में संजय बघेल चुनाव जीतकर प्रधान तो हो गया लेकिन इसके साथ ही उसकी मुसीबत बढ़ना शुरू हो गई , शिकायतों पर संजय बघेल के जाति प्रमाण पत्र की जांच गाजियाबाद की तहसील सदर प्रशासन ने की जिसको 20 फरवरी 2023 को प्रशासन ने निरस्त कर दिया उप जिलाधिकारी मथुरा के पत्र व्यवहार करने पर गाजियाबाद प्रशासन ने गलत तथ्यों और कूट रचित दस्तावेजों से जारी कराए गए संजय बघेल के जाति प्रमाण पत्र धनगर अनुसूचित जाति को निरस्त करने के आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई इस मामले में पराजित प्रत्याशी प्रधान पद बाटी प्रेमचंद पुत्र स्वर्गीय रामजीलाल ने शासन और प्रशासन के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार शिकायतें दर्ज कराई गई । सभी जगह से प्राप्त निर्देशों के पालन में उप जिलाधिकारी सदर मथुरा द्वारा भी संजय बघेल की जाति प्रमाण पत्र को लेकर और उनके निर्वाचन को लेकर जांच लंबित है । पीड़ित प्रेमचंद के द्वारा न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट मथुरा के समक्ष 156 (3 )सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए आवेदन किया गया ,जिस पर सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायधीश ने साक्ष्यों का संज्ञान लेते हुए थाना अध्यक्ष जैत को अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं पुलिस ने 420,467,468,471,120 बी 504,506 आईपीसी के अलावा 3(1) (द), 3(1) (ध) और (31) v एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है । जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर के द्वारा की जा रही है ,मजे की बात यह है कूट रचित और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रधान पद पर जीत तो दर्ज कर ली लेकिन अब कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है, प्रधानी तो जाएगी उसके साथ जेल भी जाना पड़ेगा।
एेसा ही एक मामला जमुनापार क्षेत्र की शिव पुरी कॉलोनी का है यहॉ पर रहने वाले निरंजन सिंह धनगर व उनके परिवार वालों का है जो कि एस सी सुविधा का लाभ ले रहे है